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आपराधिक मामले का आरोपपत्र रद्द कर आरोपी और शिकायतकर्ता को 6 माह तक समुद्र किनारे की सफाई करने का दिया निर्देश
डि़जिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले व आरोपपत्र को रद्द करने एवज में 6 माह तक समुद्र के किनारे की सफाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस कार्य में शिकायतकर्ता को भी शामिल होने को कहा है। पैसे के लेन देने के चलते पैदा हुए तनाव के बाद चार आरोपियों के खिलाफ चारकोप पुलिस में वसूली की शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं दूसरे मामले में अंबोली पुलिस स्टेशन में दो आरोपियों के खिलाफ लूट व ब्लैकमेल करने के आरोप को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
मामले से जुड़े आरोपी व शिकायतकर्ता एक दूसरे के दोस्त थे। साल 2010 के इन आपराधिक मामलों को लेकर पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र भी दायर कर दिया था। इस बीच आरोपी व शिकायतकर्ता ने आपसी सहमति के तहत मामले को सुलझा लिया और कोर्ट में मामले को लेकर दायर आरोपपत्र को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की।
न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों एवं आरोपियों व शिकायतकर्ता की ओर से दायर हलफनामें पर गौर करने के बाद पाया कि मामले से जुड़े आपराधिक मामले को लेकर मुकदमे को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि मामले से जुड़े पक्षकारों ने अपने प्रकरण को आपसी सहमति से सुलझा लिया है। मामले से जुड़े पक्षकार कोर्ट जाने के इच्छुक नहीं है। इसलिए आरोपियो के खिलाफ मुकदमा चलाना निर्थक साबित होगा। इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर आरोपपत्र को रद्द किया जाता है लेकिन इसके एवज में उन्हें हर महीने के दूसरे व चौथे रविवार को अफरोज शाह फाउंडेशन के साथ मिलकर मुंबई के वर्सोवा समुद्र किनारे की सफाई कार्य में शामिल होना होगा। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी इस कार्य में शामिल होने को कहा है।
Created On :   16 May 2022 9:27 PM IST