आरोपी का सिर्फ युवा होना नहीं हो सकता जमानत का आधार

Accused being young cannot be the basis for bail: High Court
 आरोपी का सिर्फ युवा होना नहीं हो सकता जमानत का आधार
हाईकोर्ट  आरोपी का सिर्फ युवा होना नहीं हो सकता जमानत का आधार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आरोपी युवा है सिर्फ यह जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है। बांबे हाईकोर्ट ने यह बात कहते हुए 21 वर्षीय युवा आरोपी एस.एम हुसैन को जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने 20 साल की माडल लड़की की इसलिए गलाघोटकर व पीटकर हत्या कर दी थी क्योंकि लड़की ने आरोपी के साथ संबंध बनाने से मना कर दिया था। आरोपी ने लड़की को फोटशूट करने के बहाने अपने घर पर बुलाया था। इस दौरान आरोपी ने लड़की से शरीर सुख की मांग की लेकिन लड़की ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी। पुलिस को लड़की की लाश संदिग्ध अवस्था में सड़क पर पड़े एक सूटकेस में मिली थी।  पुलिस ने आरोपी को इस मामले में साल 2018 में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले को लेकर आरोपपत्र भी दायर कर गिया है। इसलिए आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। 
न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता माजिद मेमन ने कहा कि आरोपी की उम्र 21 साल है। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। आरोपत्र के साथ जोड़े गए सबूत आरोपी की इस मामले में संलिप्तता को नहीं दर्शाते है। किंतु न्यायमूर्ति ने कहा कि मामले से जुड़े सबूत इस मामले में आरोपी की भूमिका को दर्शाते है। आरोपी सिर्फ युवा लड़का है। यह उसकी जमानत का आधार नहीं हो सकता है। इस तरह से न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।  
 

Created On :   4 Oct 2022 9:52 PM IST

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