मनीलांड्रिंग मामले के आरोपी को मिली है न्यायिक हिरासत, जानिए - हाईकोर्ट में ईडी से की मांग    

Accused in the money laundering case got judicial custody
मनीलांड्रिंग मामले के आरोपी को मिली है न्यायिक हिरासत, जानिए - हाईकोर्ट में ईडी से की मांग    
मनीलांड्रिंग मामले के आरोपी को मिली है न्यायिक हिरासत, जानिए - हाईकोर्ट में ईडी से की मांग    

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि मनीलांड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के सहयोगी अमित चंदोले से जुड़े मामले की जांच पूरी नहीं हुई। क्योंकि जांच के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। इसलिए चंदोले को ईडी की हिरासत में भेजा जाए। 

ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति पीके चव्हाण के सामने कहा कि हमे आरोपी के बैंक खाते से जुडी जानकारी का सत्यापन करना है। बैंक से जुड़े लेन-देन की भी पड़ताल करनी है। इसके अलावा मामले को लेकर हमने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जिसके आधार पर आरोपी से पूछताछ करना जरुरी है। ईडी को सिर्फ तीन दिन ही पूछताछ का मौका मिला है। इसलिए अभी भी मामले की जांच अधूरी है। इस दौरान आरोपी के वकील ने ईडी की इस मांग का विरोध किया। इसके बाद न्यायमूर्ति ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।  

गौरतलब है कि निचली अदालत ने 29 नवंबर 2020 को चंदोले को ईडी की हिरासत में भेजने से इंकार कर दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आवेदन में ईडी ने दावा किया है कि चंदोले को न्यायिक हिरासत में भेजने के चलते उनकी जांच प्रभावित हो रही है। इसलिए चंदोले को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को रद्द किया जाए और आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजा जाए। आवेदन में कहा गया है कि ईडी को जांच के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। लिहाजा आरोपी को ईडी हिरासत में भेजना जरुरी है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 
 

Created On :   4 Dec 2020 8:18 PM IST

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