नियमों के तहत आरोपी मलिक की हुई गिरफ्तारी

Accused Malik arrested under the rules
नियमों के तहत आरोपी मलिक की हुई गिरफ्तारी
प्रथम दृष्टया नियमों के तहत आरोपी मलिक की हुई गिरफ्तारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। 47 पन्नों के आदेश में खंडपीठ ने माना है कि प्रथम दृष्टया ईडी के अधिकारियों ने नियमों के तहत आरोपी (मलिक) की गिरफ्तारी की है। विशेष अदालत की ओर से आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश वैध है। खंडपीठ ने कहा कि आरोपी को हिरासत में भेजने से उन्हें कानून के तहत मिले विकल्प खत्म नहीं हो जाते है। वे अपनी अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे को जमानत आवेदन में भी उठा सकते है। विशेष अदालत ने आरोपी के खिलाफ आदेश जारी किया है। सिर्फ इससे अदालत का आदेश अवैध नहीं हो जाता है। खंडपीठ ने कहा कि मामले की जांच अभी आरंभिक स्तर पर है। इसलिए फिलहाल जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री व सबूतों का मूल्याकन करना उचित नहीं होगा। खंडपीठ ने कहा कि मामले के मौजूदा पडाव पर पीएमएलए कानून के भूतलक्षी प्रभाव के मुद्दे पर भी विचार नहीं किया जा सकता है। 
 

Created On :   15 March 2022 9:28 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story