किसी भी बच्चे की मौत पर दोषी अमले पर होगी कार्रवाई - शीत-घात से निपटने अधिकारियों को कलेक्टर ने दिए निर्देश

Action will be taken against the guilty staff for the death of any child - the collector gave instructions
किसी भी बच्चे की मौत पर दोषी अमले पर होगी कार्रवाई - शीत-घात से निपटने अधिकारियों को कलेक्टर ने दिए निर्देश
किसी भी बच्चे की मौत पर दोषी अमले पर होगी कार्रवाई - शीत-घात से निपटने अधिकारियों को कलेक्टर ने दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क शहडोल । यदि किसी कारण से बच्चे की मृत्यु होने पर उसकी प्रथम संक्षिप्त जांच रिपोर्ट तैयार कराएं। किसी भी बच्चे की मृत्यु में यदि स्थानीय कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी स्थानीय अमला अपने मुख्यालय में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहें तथा सभी खंड चिकित्सा अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी संयुक्त भ्रमण कर निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने शीत-घात से निपटने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी उपखंड मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय शहडोल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जन्म के उपरांत 28 दिन के सभी बच्चों के घर-घर जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम द्वारा स्क्रीनिंग की जाए। यदि किसी बच्चे को किसी भी तरह की चिकित्सक की जटिलता है अथवा बच्चा उम्र के अनुसार निर्धारित वजन से कम है या कुपोषण की श्रेणी में आता है तो उसे तत्काल निकटतम पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया जाए। तथा यह कार्य सात दिवस में पूर्ण किया जाए। स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास का मैदानी अमला 1 वर्ष से छोटे सभी बच्चों के घरों में नियमित कराई जाए एवं पोषण आहार का वितरण कराया जाए।

Created On :   17 Dec 2020 5:31 PM IST

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