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अभिनेता नवाजुद्दीन के भाई को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में सुप्रसिद्ध फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई व आरोपी शमसुद्दीन को अग्रिम जमानत प्रदान की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा ,354, 35 4ए, 354डी , 506 व 509 के तहत मामला दर्ज किया था। वर्सोवा पुलिस ने यह मामला नवाजुद्दीन की परितक्त पत्नी की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर जुलाई 2020 में दर्ज किया था। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता आरोपी से 2003 में मिली थी। आरोपी के जरिए उसका परिचय फिल्म अभिनेता से हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर अशोभनीय टिप्पणी करने व अशिष्ट बरताव करने का आरोप लगाया था। शिकायत में आरोपी पर साल 2014 से 2016 के बीच पीछा करने व अवैध रुप से उसका कॉलडेटा रिकार्ड हासिल करने का भी आरोप लगाया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया था। आवेदन में सभी आरोपों का खंडन किया गया था।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। किंतु आरोपी के वकील ने एफआईआई में उल्लेखित आरोपों का खंडन किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि शिकायतकर्ता की आरोपो से जुड़ी कहानी संदेहजनक दिख रही है। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर साल 2012 में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। लेकिन इस घटना के बाद भी आरोपी ने मामला दर्ज कराने को लेकर लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी घटना साल 2019 में हुई। फिर भी शिकायतकर्ता कोई कदम नहीं उठाई और इस दौरान उसने (शिकायतकर्ता) आरोपी से हवाई जहाज का टिकट भी लिया। इस लिहाज से शिकायतकर्ता की कहानी संदेहजनक नजर आ रही है। इसलिए आरोपी को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की जाती है। न्यायमूर्ती ने आरोपी को जांच में सहयोग करने को कहा है।
Created On :   2 Nov 2020 9:44 PM IST