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साहसिक पर्यटन नीति को मिली मंजूरी, चिकित्सा और वरिष्ठ अधिकारी अब 62 साल में होंगे सेवानिवृत्त
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की साहसिक पर्यटन नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में साहसिक पर्यटन आयोजित करने वाले आयोजकों को पर्यटन निदेशालय की ओर से पहले अस्थायी पंजीयन प्रमाणपत्र और फिर सभी पात्रताओं को पूरा करने के बाद अंतिम प्रमाणपत्र दिया जाएगा। साहसिक पर्यटन आयोजकों को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नीति के प्रावधानों के तहत सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। वहीं यह नीति सभी प्रकार के स्पर्धात्मक साहसिक खेल, वन्यजीव अभ्यारण की जीप सफारी और प्राकृतिक यात्रा के लिए लागू नहीं रहेगी। राज्य में साहसिक पर्यटन नीति को परिणामकारी रूप से लागू करने के लिए प्रदेश और विभाग स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में जमीन, हवा और जल पर्यटन के विशेषज्ञों का समावेश होगा। सरकार की ओर से साहसिक पर्यटन उपक्रम सुरक्षित और अनुशासित रूप से आयोजित करने के लिए विस्तृत सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश के बारे में शासनादेश जारी किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति मंजूर की गई है। राज्य में अब तक कोई नियमावली लागू नहीं थी। लेकिन इस नीति के लागू होने के बाद साहसिक पर्यटन आयोजकों को नियमावली को पालन करना पड़ेगा। इस नीति में वन विभाग, खेल और प्रोफेशनल क्षेत्र के साहसिक पर्यटन को शामिल नहीं किया गया है। आदित्य ने साफ किया कि कोरोना महामारी के कारण फिलहाल पर्यटकों पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए कोई छूट नहीं होगी।
चिकित्सा और वरिष्ठ अधिकारी अब 62 साल में होंगे सेवानिवृत्त
कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार के चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी अब 62 साल की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र वैद्यकीय व स्वास्थ्य सेवा के समूह ए और राज्य बीमा योजना के महाराष्ट्र बीमा सेवा समूह ए के चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ पदों के अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु को 62 साल तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में चिकित्सा अधिकारी व अन्य पदों के अधिकारी 60 अथवा 61 साल की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं लेकिन कोरोना के कारण इन अधिकारियों को एक साल का सेवाविस्तार दिया गया है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राज्य में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता है। उनके अनुभवों से महामारी को काबू में करने में मदद मिल सकती है। इसके मद्देनजर सरकार के चिकित्सा अधिकारी समूह ए और वरिष्ठ अधिकारी और राज्य कामगार बीमा योजना के महाराष्ट्र चिकित्सा बीमा सेवा समूह ए के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक साल के लिए 62 साल तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्त) नियम 1982 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी है।
सातवां वेतन आयोग लागू करने तय होगा मापदंड
प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को 7 वां वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन श्रेणी लागू करने के मापदंडों को तय करने के लिए नीतिगत फैसला लिया जाएगा। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके अनुसार संशोधित वेतन श्रेणी 1 जुलाई 2021 से लागू रहेगी।
14 जुलाई 2021
Created On :   14 July 2021 9:05 PM IST