- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- आयोग से कहा - मेरे पास नहीं हैं...
आयोग से कहा - मेरे पास नहीं हैं देशमुख के खिलाफ और सबूत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने हलफनामा दायर कर राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार व सौ करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की जांच के लिए गठित पूर्व न्यायमूर्ति केयू चांदिवाल कमेटी को सूचित किया है कि इस मामले को लेकर उनके पास कमेटी से साझा करने के लिए कोई और सबूत नहीं हैं। सिंह की ओर से यह हलफनामा पिछले सप्ताह दायर किया गया था। हलफनामे में सिंह ने कहा है कि उन्हें इस पूरे मामले पर जो कुछ भी कहना था वह मैंने 20 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को लिखे पत्र में कह दिया है। अब मेरे पास इस प्रकरण को लेकर सबूत के रुप में साझा करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हलफनामे में सिंह ने कहा है कि इसके अलावा मैंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट को भी बता दी है। अब वे इस मामले को लेकर किसी भी व्यक्ति से जिरह नहीं करना चाहते है। पूर्व गृहमंत्री देशमुख की ओर से आयोग के सामने पैरवी कर रही अधिवक्ता अनिता कैस्टलिनो ने कहा है कि सिंह ने यह हलफनामा एक व्यक्ति के माध्यम से दायर किया है। जिसे उन्होंने पावर ऑफ एट्रानी दी है। कमेटी के सामने अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर 2021 को होनी है। अगली सुनवाई के दौरान कमेटी तय करेंगी कि वह सिंह के इस हलफनामे के मद्देनजर अब कौन सा कदम उठाएगी। वहीं कमेटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिरीष हिरे का कहना है कि परमबीर सिंह ने इस मामले में सिर्फ शुरुआत में मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को लिखे पत्र के अलावा और कोई सबूत नहीं देना चाहते हैं। गौरतलब है कि कमेटी ने सिंह को कई बार समन व गैर जमानती वारंट जारी किया है। फिर भी सिंह एक बार भी कमेटी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। इसके लिए कमेटी ने सिंह पर अब तक तीन बार जुर्माना लगाया है।
Created On :   3 Nov 2021 8:56 PM IST