- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- मानहानि दावे खिलाफ कंगना की याचिका...
मानहानि दावे खिलाफ कंगना की याचिका हो खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। गीतकार जावेद अख्तर ने बांबे हाईकोर्ट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। जिसमें रनौत ने अख्तर की आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की है। गीतकार अख्तर ने रनौत की ओर से एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कही गई बातों के आधार पर अंधेरी कोर्ट में रनौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत की है। शिकायत में अख्तर ने दावा किया है कि रनौत की ओर से चैलन में दिए गए बयान से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है।
गीतकार अख्तर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एनके भारद्वाज ने कहा कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने नियमों का पालन करते हुए रनौत के खिलाफ उनके मुवक्किल (अख्तर) की आपराधिक मानहानि से जुड़ी शिकायत पर कार्रवाई की है। अख्तर ने रनौत की याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में कहा है कि यह याचिका मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई शिकायत की सुनवाई में सिर्फ देरी के इरादे से दायर की गई है।
वहीं रनौत ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में कार्यवाही के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की बजाय सीधे पुलिस की रिपोर्ट पर विश्वास किया है। उन्होंने स्वतंत्र रुप से मामले से जुड़ी शिकायत अथवा सबूतों का परीक्षण नहीं किया है। मैजिस्ट्रेट ने इस प्रकरण में सिर्फ जुहू पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के आधार पर मेरे (रनौत) खिलाफ कार्यवाही शुरु की है। जबकि हलफनामे में अख्तर ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने अपने अधिकारों के दायरे में रहकर ही रनौत के खिलाफ कार्यवाही शुरु की है।
हलफनामे में अख्तर ने कहा है कि मैजिस्ट्रेट ने मेरी शिकायत व शपथपत्र में दिए गए बयान का गहराई से अध्ययन करने के बाद इस मामले में कार्यवाही शुरु की है और याचिकाकर्ता ( रनौत) को समन जारी किया है। मैजिस्ट्रेट की कार्रवाई नियमों के दायरे में है।
Created On :   9 Aug 2021 9:43 PM IST