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कब्रिस्तान की जमीन हड़पने का आरोप, विधायक व उनकी कंपनी को पक्षकार बनाने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कब्रिस्तान के लिए आरक्षित जमीन को हड़पने के कथित आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल विधायक प्रताप सरनाईक व उनकी कंपनी को पक्षकार बनाने को कहा है। इस मुद्दे को लेकर एम. फ्रेनेंडिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका में संसोधन कर विधायक सरनाईक व उनकी कंपनी को पक्षकार बनाने को कहा। याचिका में ठाणे में कब्रिस्तान की कमी के मुद्दे को उठाया गया है। इसके साथ ही विधायक की एक कंपनी पर कब्रिस्तान के लिए आरक्षित जमीन को हड़पने का कथित आरोप लगाया गया है। वहीं विधायक के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाए गए है। उनका याचिका में उल्लेख नहीं है। खंडपीठ ने 10 नवंबर को याचिका पर सुनवाई रखी है और याचिकाकर्ता को याचिका में संसोधन करने का निर्देश दिया है।
Created On :   3 Oct 2022 9:24 PM IST