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सहकारी संस्था में निष्क्रिय सदस्य का प्रावधान रद्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 में संशोधन के बाद अब निष्क्रिय सदस्यों का प्रावधान को रद्द कर दिया है। इससे कई सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को इसका फायदा मिल सकेगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस अधिनियम से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है। अधिनियम में संशोधन के अनुसार विशिष्ट परिस्थिति में वार्षिक आम सभा की बैठक को तीन महीने तक टालने का अधिकार निबंधक और उसके बाद का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया है। सहकारी संस्था में प्रशासक नियुक्ति होने पर प्राधिकृत अधिकारी का कार्यकाल एक साल का होगा। सहकारी संस्थाओं के ऑडिट की गलतियों को सुधारने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। राज्य में लगभग 2 लाख सहकारी संस्थाओं में करीब 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।
Created On :   1 April 2022 9:32 PM IST