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फॉर्म भरते समय दिया गया पर्याप्त मौका,अब नहीं मिलेंगे अतिरिक्त अंक - हाईकोर्ट ने खारिज की अतिथि विद्वानों की याचिकाएँ
![Ample opportunity given while filling the form, now will not get extra points - petitions dismissed Ample opportunity given while filling the form, now will not get extra points - petitions dismissed](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2021/01/ample-opportunity-given-while-filling-the-form-now-will-not-get-extra-points-petitions-dismissed_730X365.jpeg)
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने वाले उन अतिथि विद्वानों की याचिकाएँ खारिज कर दी हैं, जिन्हें फॉर्म में जानकारी नहीं देने के कारण अतिथि विद्वानों के अनुभव के अंक नहीं दिए गए थे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को फॉर्म भरते समय जानकारी देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, अब उन्हें अतिरिक्त अंक नहीं दिए जा सकते हैं। सागर निवासी विवेक अग्रवाल, कुंवर भरत सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि एमपी पीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए निकाले गए विज्ञापन में कहा गया कि यदि आवेदक ने किसी विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय में बतौर अतिथि शिक्षक सेवाएँ दी हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएँगे। याचिका में कहा गया कि आवेदकों ने विश्वविद्यालय और शासकीय महाविद्यालय में बतौर अतिथि शिक्षक सेवाएँ दी थीं, लेकिन फॉर्म में जानकारी देने से चूक गए, इसलिए उन्हें अतिथि शिक्षक के अनुभव के अतिरिक्त अंक दिए जाएँ। एमपी पीएससी की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने तर्क दिया कि फॉर्म भरते समय और उसमें सुधार के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। अब याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त अंक नहीं दिए जा सकते हैं। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी। शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   15 Jan 2021 9:48 AM GMT