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बालिग अविवाहित बेटी को भी देना होगा गुजारा भत्ता : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि 18 साल की अविवाहित बेटी भी अपने पिता से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। भले ही उसके अभिभावक तलाक शुदा अथवा एक दूसरे से अलग क्यों न रह रहे हो।
न्यायमूर्ति भारती डागरे ने महानगर की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया है। महिला ने अपनी 19 वर्षीय बेटी को गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर पहले पारिवारिक अदालत में आवेदन दायर किया था। लेकिन पारिवारिक अदालत ने महिला के आवेदन को खारिज कर दिया। पारिवारिक अदालत के फैसले के खिलाफ महिला ने अपील स्वरुप याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
यह है मामला
याचिका के मुताबिक 1988 में महिला का विवाह हुआ था लेकिन 1997 में वह अपने पति से अलग हो गई। इससे पहले उसने तीन बच्चों को जन्म दिया। जिसमें दो लड़के व एक लड़की का समावेश है। तीनों बच्चे अपनी मां के साथ रह रहे थे। जब तक तीनों बच्चे नाबालिग थे महिला के पति ने तीनों बच्चों के लिए गुजारा भत्ता प्रदान किया। लेकिन जब बेटी की उम्र 18 साल से उपर हो गई तो उसने बेटी को गुजारा भत्ता देना बंद कर दिया। याचिका में महिला ने स्पष्ट किया कि भले ही उसकी बेटी वयस्क हो गई है लेकिन वह अभी भी मुझ पर निर्भर है क्योंकि बेटी पढ़ाई कर रही है।
अतिरिक्त भत्ते देने की मांग
महिला ने कहा कि उसका एक बेटा अपनी पढाई का कर्ज बैंक को वापस लौटा रहा जबकि दूसरा अभी नौकरी की तलाश कर रहा है। इसलिए बेटे मेरी मदद करने में असमर्थ हैं। याचिका में महिला ने कहा था कि उसे वर्तमान में 25 हजार रुपए गुजारे भत्ते के रुप में मिलते हैं लेकिन बेटी के लिए उसे अतिरिक्त 15 हजार रुपए देने का निर्देश दिया जाए। पारिवारिक अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1) बी के मुताबिक सिर्फ नाबालिग बच्चे ही गुजारा भत्ता पाने के लिए हकदार हैं। लेकिन न्यायमूर्ति डागरे ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर कहा कि यदि नाबालिग अविवाहित बेटी वित्तीय रुप से स्वतंत्र व सक्षम नहीं है तो वह भी अपने पिता से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। यहीं नहीं न्यायमूर्ति ने पारिवारिक अदालत को महिला की याचिका पर नए सिरे से गौर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने कहा बेटी के लिए मां भी गुजारभत्ते की मांग को लेकर आवेदन कर सकती है।
Created On :   7 April 2018 5:37 PM IST