मास्क न पहनने के कारण लिए जुर्माने के मुद्दे को लेकर मांगा जवाब

Answer sought regarding the issue of fine for not wearing a mask
मास्क न पहनने के कारण लिए जुर्माने के मुद्दे को लेकर मांगा जवाब
हाईकोर्ट मास्क न पहनने के कारण लिए जुर्माने के मुद्दे को लेकर मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना काल में लगाई गई पांबदियों के चलते मास्क न पहने के कारण वसूला गए जुर्माने को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि मास्क न पहनने के वजह से लिया गया जुर्माना वैध था अथवा अवैध हम इस मुद्दे को लेकर जुलाई में सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि मास्क न पहनने के चलते अमीर व गरीब दोनों लोगों से जुर्माना लिया गया है। ऐसे में जो लोग खुद को जुर्माने से प्रभावित महसूस कर रहे होगे वे स्वयं कोर्ट में आ जाएगे। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि सरकार की ओर से जारी किया गया स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर(एसओपी) अवैध पाया गया है। ऐसे में इस एसओपी के तहत लिया  जुर्माना भी अवैध माना जाएगा। याचिका में मुख्य रुप से कोविडरोधी दोनों टीका लेनेवाले लोगों को ही लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई थी। चूंकि अब सरकार ने कोरोना से जुड़ी सभी पांबदिया खत्म कर दी है। इसलिए अब सभी लोग लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकते है। खंडपीठ ने फिलहाल मास्क के मुद्दे पर राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है और जुलाई में याचिका पर सुनवाई रखी है। 

 

Created On :   5 April 2022 9:04 PM IST

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