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पल्लवी के हत्यारे को फांसी की सजा के लिए आवेदन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बहुचर्चित पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में दोषी पाए गए सिक्योरिटी गार्ड को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर पुरकायस्थ के पिता ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। मुंबई सत्र न्यायालय ने साल 2014 में सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद मुगल पठान को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सत्र न्यायालय ने माना था कि यह मामला विरलतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए आरोपी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। इससे असंतुष्ट पुरकायस्थ के पिता ने हाईकोर्ट ने आवेदन दायर किया है। आरोपी उस इमारत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था जिस इमारत में पल्लवी रहती थी। आरोपी ने साल 2012 में पुरकायस्थ की उस समय हत्या कर दी थी जब वह अपने फ्लैट में अकेली थी। सत्र न्यायालय ने आरोपी को पुरकायस्थ की हत्या, छेड़छाड व ट्रेसपासिंग के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
पल्लवी के पिता अतनु पुरकायस्थ ने अब आरोपी की इस सजा को फांसी में बदलने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। आवेदन में कहा गया है कि आरोपी ने एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया है लेकिन उसे अपराध के हिसाब से सजा नहीं मिली है। न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने 5 सितंबर 2022 को इस आवेदन पर सुनवाई रखी है।
Created On :   6 Sept 2022 9:30 PM IST