एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हत्या मामले में गिरफ्तार एपीआई काजी निलंबित

Arrested API Qazi suspended in Antilia explosives and Mansukh murder case
एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हत्या मामले में गिरफ्तार एपीआई काजी निलंबित
एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हत्या मामले में गिरफ्तार एपीआई काजी निलंबित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए एपीआई रियाजुद्दीन काजी को निलंबित कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (सशस्त्र पुलिस, नायगांव) विरेंद्र मिश्र ने सोमवार को काजी के निलंबन से जुड़ा आदेश जारी किया है। काजी पहले सचिन वाझे के साथ मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) में तैनात था। लेकिन एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार खड़ी करने और मनसुख हिरन की हत्या के मामले में उसकी भूमिका सामने आने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उससे कई दौर की पूछताछ कर चुकी थी। एनआईए के हाथ जो सबूत लगे थे उससे साफ हो गया था कि काजी को पूरी साजिश की जानकारी थी और उसने वाझे के इशारे पर मामले से जुड़े सबूत भी नष्ट किए थे। 

मुंबई पुलिस की कमान संभालने के बाद कमिश्नर हेमंत नागराले ने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा से जिन 65 अधिकारियों का तबादला किया था उनमें काजी भी था। काजी को सीआईयू से हटाकर सशस्त्र बल में भेज दिया गया था। अपने आदेश में मिश्र ने कहा है कि काजी  को हत्या, विस्फोटक रखने, सबूत मिटाने जैसे आरोपों में आईपीसी, यूएपीए, विस्फोटक सामग्री अधिनयम के तहत दर्ज गंभीर मामले में गिरफ्तार किया गया है इसलिए उसे मुंबई पुलिस नियम 3 के तहत गिरफ्तारी के समय से ही निलंबित किया जाता है। तय नियमों के तहत निलंबन काल में निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस दौरान वह निजी क्षेत्र में नौकरी या अपना कारोबार नहीं कर पाएगा। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। निलंबन के दौरान उसे एसीपी के सामने रोजाना हाजिरी लगानी होगी साथ ही बिना पूर्व इजाजत मुंबई से बाहर जाने पर रोक होगी। हालांकि अभी रियाजुद्दीन जेल में है और इन नियमों का पालन उसे जेल से बाहर आने के बाद करना होगा।     

 

Created On :   12 April 2021 9:57 PM IST

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