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आशा गट प्रवर्तक और अटेंडेंट को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, ग्रामीण विकास मंत्री का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के गावों में काम करने वाली स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर समन्वयक और अटेंडेंट को एक-एक हजार रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। गुरुवार को प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने यह जानकारी दी। मुश्रीफ ने कहा कि राज्य के लगभग 13 हजार 500 आशा वर्कर समन्वयक और अटेंडेंट को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकेगा। जिला परिषदों को जून में ही कर्मचारियों को राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुश्रीफ ने कहा कि राज्य के गावों में काम करने वाले कमर्चारियों को एक-एक हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का फैसला पहले लिया गया था। इसके मद्देनजर अब आशा वर्कर समन्वयक और अटेंडेंट को हजार-हजार रुपए देने का फैसला लिया गया है।
मुश्रीफ ने बताया कि राज्य में कोरोना से लड़ने के लिए काम करने वाली अब तक 2 लाख 74 हजार आंगनवाडी सेविकाओं, आंगनवाडी सहायिकाओं, आशा वर्कर और ग्राम पंचायत कर्मचारियों को एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। मुश्रीफ ने कहा कि ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को कर वसूली की शर्त को रद्द करते हुए पूरा वेतन देने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। इससे ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को साल 2020-2021 में पूरा वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।