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आदर्श स्कैम : अशोक चव्हाण बोले-राज्यपाल ने लिया था गलत फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि बाम्बे हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का गलत फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि मामले में राज्यपाल के कार्यालय का गैर इस्तेमाल होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चव्हाण ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायण ने कहा था कि इसमें मुकदमा चलाने के लिए अनुमति देने जैसा कोई मामला नहीं है, लेकिन मौजूदा राज्यपाल ने बिना किसी नए तथ्य के यह फैसला लिया था। अदालत की इस प्रक्रिया से साफ हो गया कि राज्यपाल राव ने गलत निर्णय लिया था।
चव्हाण ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत
चव्हाण ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। इसी बीच चव्हाण ने कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनके खिलाफ आदर्श मामले का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद वे लोकसभा चुनाव जीत गए। भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन जनता सच्चाई जानती थी, इसलिए उनके साथ ही खड़ी रही। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता माधव भंडारी ने कहा कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में बाम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ही राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुकदमा चलाने के लिए दी थी सीबीआई को मंजूरी
भंडारी ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल शंकरनारायण ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर चव्हाण के खिलाफ मुकदाम चलाने की अनुमति नहीं दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए पूछा था कि मामले में चव्हाण को आरोपी क्यों नहीं बनाया जाता। भंडारी ने कहा कि राज्यपाल राव ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी थी। भंडारी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के प्रति वे सम्मान रखते हैं, लेकिन कुछ तथ्य हैं, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद प्रदेश सरकार मामले में अगला फैसला लेगी।
Created On :   22 Dec 2017 6:51 PM IST