महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आश्वासित प्रगति योजना लागू

Assured Progress Scheme for Employees of Maharashtra Animal and Fishery Science University
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आश्वासित प्रगति योजना लागू
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आश्वासित प्रगति योजना लागू

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर में स्थित महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय व अधिनस्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को आश्वासित प्रगति योजना लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ पांचवें वेतन आयोग के अनुसार 8000-13500 रुपए और उससे कम वेतन पाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को संबंधित पद पर 12 वर्ष की नियमित सेवा के बाद लाभ मिल सकेगा।

सरकार ने राज्य के सरकारी और जिला परिषद के कर्मचारियों को 20 जुलाई 2001 को पदोन्नति योजना बंद करके आश्वासित प्रगति योजना लागू केली किया है। लेकिन महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय व उससे जुड़े महाविद्यालयों के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई थी। इसके मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने आश्वासित प्रगति योजना लागू करने को मंजूरी प्रदान की है।

अदालतों में सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचा नीति मंजूर
राज्य की अदालतों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अदालतों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक प्रावधान में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अनुसार अदालतों की वर्तमान इमारतों की मरम्मत करने अथवा बदलाव करने संबंधित काम पर खर्च करने का अधिकार मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नागपुर जैसे बड़े जिलों के लिए हर साल 50 लाख और अन्य जिलों के लिए 30 लाख रुपए की तक खर्च करने का अधिकार प्रधान जिला जस्टिस या जस्टिस को रहेगा।

इससे संबंधित प्रस्ताव के लिए उच्च न्यायालय और बाद में राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। वहीं 15 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इससे पहले 5 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव के लिए इस समिति को मंजूरी जरूरी थी। 
 

Created On :   7 Aug 2018 8:47 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story