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जंगली जानवरों का हमला : फिक्स डिपॉजिट होगी मृतकों के परिजन को मिलने वाली राशि

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में वन्य प्राणियों के हमले में मृत व्यक्तियों के परिजनों को दी जाने वाली 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता में से 5 लाख रुपए का चेक तत्काल दिया जाएगा। जबकि 5 लाख रुपए पांच सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा। वहीं शेष 5 लाख रुपए 10 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखा जाएगा। दस साल के बाद परिजनों को पूरी राशि दी जाएगी। सोमवार को राज्य सरकार के वन विभाग ने आर्थिक मदद को लेकर संशोधित आदेश जारी किया। इसके मुताबिक फिक्स डिपॉजिट के लिए एक अथवा उससे अधिक परिजन होने पर सभी परिजनों का एक संयुक्त बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा। यदि मृतक का बच्चा नाबालिग होगा तो उसके और संबंधित वन परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी के नाम पर संयुक्त रूप से फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा।
इससे पहले सरकार ने वन्य प्राणियों के हमले में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 15 लाख रुपए की मदद के लिए 28 नवंबर 2018 को शासनादेश जारी किया था। इसके अनुसार मृत व्यक्तियों के परिजनों को 3 लाख रुपए तक का चेक तत्काल देने का प्रावधान था। जबकि 12 लाख रुपए राष्ट्रीय कृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखने को कहा गया था। लेकिन शासनादेश में इसका उल्लेख नहीं था कि फिक्स डिपॉजिट कितने सालों के लिए रखना है। इससे क्षेत्रिय अधिकारियों को मदद करने में मुश्किल हो रही थी।
Created On :   26 Aug 2019 10:06 PM IST