अवैध गर्भपात मामला - मुकदमा खत्म होने तक अस्पताल न चलाने के वादे पर डॉक्टर दंपति को मिली जमानत

‌‌Bail granted to doctor couple on promise not to run hospital till end of trial
अवैध गर्भपात मामला - मुकदमा खत्म होने तक अस्पताल न चलाने के वादे पर डॉक्टर दंपति को मिली जमानत
अवैध गर्भपात मामला - मुकदमा खत्म होने तक अस्पताल न चलाने के वादे पर डॉक्टर दंपति को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध रुप से गर्भपात करने के मामले में आरोपी एक डाक्टर दंपति को बांबे हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि वे मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक अपने अस्पताल को नहीं चलाएंगे और उस जिले में नहीं रहेंगे जहां उनका नर्सिग होम है। डाक्टर आनंद दोषी व उनकी पत्नी के खिलाफ सोलापुर जिले के ग्रामीण अस्पताल में कार्यरत  मेडिकल अधीक्षक ने वेलापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दावा किया गया था कि डाक्टर दंपति ने गर्भपात कानून के अतंर्गत तय किए कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है। मेडिकल अधीक्षक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आनंद नर्सिंग होम चलानेवाले डाक्टर दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 315, 201, 212 व 34 के अलावा गर्भपात से संबंधित कानून की धारा 5 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें 21 जून 2018 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद डाक्टर दंपत्ति ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।   

न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे के सामने डाक्टर दंपति की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान डाक्टर दंपत्ति के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल सात महीने से जेल में है और पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर आरोपपत्र भी दायर कर दिया है। इसके अलावा मेरे मुवक्किल कोर्ट को आश्वस्त करते हैं कि वे इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक अपना नर्सिंग होम नहीं चलाएंगे और सोलापुर जिले में नहीं रहेंगे। वहीं सरकारी वकील ने डाक्टर दंपति को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि यदि इन्हें जमानत गई तो इसका समाज में गलत संदेश जाएगा। इसके अलावा डाक्टर दंपत्ति पर गंभीर आरोप हैं। डाक्टर दंपति ने जिस मरीज का गर्भपात किया था उसमें अत्याधिक रक्तस्त्राव हुआ था जब उसे दूसरे अस्पातल में ले जाया गया तो उसका ब्लेड प्रेसर अनिंयत्रित था। मामले से जुडे दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी के अस्पताल न चलाने के आश्वासन को देखते हुए व जांच पूरी होने की बात के मद्देनजर डाक्टर दंपति को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी और कहा कि वे मामले से जुड़े सबूतो के साथ छेड़छाड न करे और सिर्फ मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही सोलापुर जिले में जाए। 
 

Created On :   12 Feb 2019 10:03 PM IST

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