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कोविड का फर्जी प्रमाणपत्र जारी करनेवाले को जमानत
डि़जिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बिना टीका लिए लोगों को कोविड का फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने के मामले से जुड़े एक आरोपी को जमानत प्रदान की है और उसे निर्देश दिया है कि वह मामले से जुड़े सबूतो के साथ छेड़छाड न करे। और मुकदमे की सुनवाई के दौरान निचली अदालत में मौजूद रहे। आरोपी के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज है। आरोपी पर मुख्य रुप से उन आरोपियों के साथ शामिल होने का आरोप है जो बिना टीका कोविडरोधी टीका लगे 1500 रुपए में लोगों को कोविड का फर्जी प्रमाणपत्र जारी करते थे। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एनजे जमादार के सामने आरोपी मजभाई पदरवाला के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े आरोपी के वकील ने कहा कि इस मामले में उनके मुवक्किल की भूमिका नहीं है। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी पुलिस ने आरोपपत्र भी दायर कर दिया है। इसलिए आरोपी को जमानत प्रदान की जाए। इन दलीलों व मामले से जुड़े तथ्यों पर दौर करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 25 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान कर दी।
Created On :   16 May 2022 9:39 PM IST