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बालासाहब ठाकरे पूर्व सैनिक सम्मान योजना होगी लागू, रायगड में बल्क ड्रग पार्क के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए घरपट्टी और संपत्ति कर में माफी के लिए मा. बालासाहब ठाकरे पूर्व सैनिक सम्मान योजना लागू की जाएगी। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। रक्षा बलों के शौर्यपदक धारक और पूर्व सैनिकों की विधवा पत्नियों को शहरी इलाकों में घर पट्टी और संपत्ति कर माफ करने का प्रावधान नगर विकास विभाग ने किया है। उसी तरह ग्रामीण विकास विभाग ने पूर्व सैनिकों की विधवाओं को एक निवासी इमारत के लिए कर माफी देने का प्रावधान किया है। इसलिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी सैनिकों को संपत्ति कर में छूट देने की मांग की जा रही थी। इसलिए सरकार ने दोनों विभागों की योजनाओं को एकत्रित करके इस योजना को मा.बालासाहब ठाकरे पूर्व सैनिक सम्मान योजना नाम देने का फैसला किया गया है। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के सभी पूर्व सैनिकों को संपत्ति कर में छूट मिल सकेगी।
रायगड में बल्क ड्रग पार्क के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के फैसला
औरंगाबाद के ऑरिक सिटी में चिकित्सा उपकरण निर्माण पार्क और रायगड में बल्क ड्रग पार्क के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य की बल्क ड्रग पार्क व चिकित्सा उपकरणों के निर्माण पार्क की परियोजना 2442 करोड़ रुपए और चिकित्सा उपकरण निर्माण कार्य की परियोजना की कीमत 424 करोड़ रुपए है। रायगड में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क में स्थापित होने वाले औषधि निर्माण उद्योग और औरंगाबाद के ऑरिक सिटी के चिकित्सा उपकरण निर्माण पार्क के उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन योजना 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी। केंद्र सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में नागरिकों को सस्ते दर पर दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए बल्क ड्रग पार्क योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 3 बल्क ड्रग पार्क और 4 चिकित्सा उपकरणों के निर्माण पार्क स्थापित करेगी। केंद्र सरकार की ओर से बल्क ड्रग पार्क के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए अधिक से अधिक 1000 करोड़ रुपए अथवा परियोजना रिपोर्ट के कुल खर्च का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जबकि चिकित्सा उपकरण निर्माण पार्क योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान सामूहिक मुलभूत सुविधा तैयार करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पार्क में उत्पादन करने वाली कंपनियों को प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक विकास अनुदान के तहत राज्य में पहली बिक्री का 100 प्रतिशत राज्य, वस्तु व सेवा कर प्रदान किया जाएगा। अनुदान का लाभ लेने तक विद्युत शुल्क माफी दी जाएगी। मुद्रांक शुल्क माफी दी जाएगी। 10 सालों के लिए विद्युत दर रियायत 1.5 प्रति यूनिट रुपए दी जाएगी। अनुदान का लाभ 10 वर्षों तक लिया जा सकेगा। लघु, छोटे और मध्यम घटकों को सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019 के अनुसार 5 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) को भी विभिन्न सहूलियतें प्रदान की जाएगी। अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति आदि सामान्य सुविधाओं के लिए 10 सालों के लिए बिजली 2 प्रति यूनिट दर से दी जाएगी अथवा ओपन एक्सेस द्वारा बिजली लेने पर सरचार्ज व क्रॉस सब्सिडी सहूलियत दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एमआईडीसी को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता अथवा प्रत्यक्ष खर्च की राशि (जो कम होगा वो) 10 साल के लिए देगी।
औरंगाबाद सहित 12 स्थानीय निकायों के प्रशासकों की समय सीमा बढ़ी
कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने 12 स्थानीय निकायों के लिए नियुक्त प्रशासकों की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दी है। इन स्थानीय निकायों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा। राज्य के औरंगाबाद, नई मुंबई व वसई -विरार मनपा सहित अन्य 8 नगरपालिकाओं और एक नगर पंचायत का कार्यकाल इस साल मई व जून में समाप्त हो चुका है। यहां से फिर से चुनाव कराए जाने हैं पर कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो सके हैं। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इन स्थानीय निकायों में प्रशासक की नियुक्ति की गई है।
Created On :   29 Oct 2020 8:55 PM IST