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60 माइक्रॉन से मोटी प्लास्टिक के ओवन बैग के उत्पादन-बिक्री पर लगी रोक हटी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अब 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक का भी उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जा सकेगा। ऐसा उसी जगह पर किया जा सकेगा जहां पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्लास्टिक की मोटाई के उत्पादन गुणवत्ता पर परिणाम हो रहा होगा। राज्य में पैकेजिंग के लिए 50 माइक्रॉन से अधिक मोटाई वाली प्लास्टिक के इस्तेमाल का नियम लागू रहेगा। राज्य सरकार के पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे अनुसार राज्य में अब 60 माइक्रॉन से अधिक मोटाई वाले ओवन बैग के उत्पादन और बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया गया है। वहीं कंपोस्टेबल पदार्थ सेएकल इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे स्टॉ, थाली, कप, ग्लास, चम्मच बनाने के लिए केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल से प्रमाणित करना होगा। इसके पहले प्रदेश भाजपा के उद्योग आघाड़ी ने राज्य सरकार से नियमों को शिथिल करने की मांग थी।
Created On :   1 Dec 2022 10:15 PM IST