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पवई झील साइकिल ट्रैक के निर्माण पर लगी रोक बढ़ी, दायर हुई है याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महानगर के उप नगर पवई झील परिसर में प्रस्तावित साइकिल ट्रैक के निर्माण कार्य पर लगी रोक को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढा दिया है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका ने दावा किया है कि झील एक मानव निर्मित जलाशय है इसे आद्रभूमि नहीं माना जा सकता है। इसलिए साइकिल ट्रैक के निर्माण में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। यह ट्रैक जनहित में बनाया जा रहा है। झील के निकट साइकिल ट्रैक निर्माण किए जाने के खिलाफ आईआईटी बांबे के दो पीएचडी रिसर्चर ओमकार सुपेकर व अविनाश त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि ट्रैक के निर्माण को लेकर सूचना के अधिकार के तहत भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर नियमों के तहत जनसुनवाई भी नहीं रखी गई है। झील में मौजूद खास प्रजातियों की वनस्पतियों पर इस परियोजना का घातक असर पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट आंद्रभूमि के संरक्षण को लेकर बनाए गए नियमों के विपरित है। पिछले दिनों इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रैक के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिका पर जवाब देने के लिए सरकारी वकील ने समय की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और प्रोजेक्ट पर लगी रोक को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढा दिया।
Created On :   16 Nov 2021 9:08 PM IST