पीओपी से गणेश मुर्तियों के निर्माण पर कायम रहेगी पाबंदी, याचिका खारिज

Ban on manufacturing of Ganesh idols from POP will continue, petition dismissed
पीओपी से गणेश मुर्तियों के निर्माण पर कायम रहेगी पाबंदी, याचिका खारिज
हाईकोर्ट पीओपी से गणेश मुर्तियों के निर्माण पर कायम रहेगी पाबंदी, याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से भगवान गणेश की मूतियां बनाने पर लगाए गए प्रतिबंध को कायम रखा है। इसके साथ ही प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में पीओपी से गणेश चतुर्थी व नवरात्री के दौरान मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध को लेकर जारी किए गए सुधारित दिशा-निर्देशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मूर्ति के विसर्जन को लेकर शुरुआत में साल 2010 में दिशा-निर्देश जारी किए थे जिसे साल 2020 में सुधार कर नए सिरे से जारी किया गया था और पीओपी से मूर्तियां बनाने पर रोक लगा दी गई थी। जिसे चुनौती देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अजय वैसपायन ने चुनौती दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि साल 2010 के दिशा-निर्देश पर्याप्त थे साल 2020 में पीओपी पर प्रतिबंध लगाकर नए सिरे से इस विषय पर सुधारित दिशा-निर्देश जारी करने की जरुरत नहीं थी। याचिका में दावा किया गया था कि पीओपी से मूर्ति बनाने पर रोक लगाने की जरुरत नहीं थी। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पीओपी को पर्यावरण के लिए घातक तत्व नहीं घोषित किया गया है। ऐसे में पीओपी से मूर्ति बनाने पर रोक लगाने की बजाय ऐसी मूर्तियों के नैसर्गिक जल स्त्रोत में विसर्जन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। याचिका में दावा किया गया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात सरकार द्वारा पीओपी से मूर्ति बनाने पर लगाई गई रोक को रद्द कर दिया था। 

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ दायर की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें पीओपी के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई थी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पीओपी से मूर्ति बनाने पर रोक को कायम रखा है। लिहाजा याचिका को खारिज किया जाता है। 

अषाढी एकदशी के दौरान दुर्घटना रोकने क्या करेंगी सरकार-हाईकोर्ट

बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आगामी दस जुलाई को पंढरपुर में अषाढी एकदशी के दौरान कोई दुर्घटना न हो इसके लिए एहतियात के तौर पर कौन से प्रस्तावित कदम उठाएगी। दरअसल पंढरपुर में एक घाट टूटा है जिसके मरम्मत की मांग को लेकर अधिवक्ता राकेश भाटकर के माध्यम से कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दरअसल 2020 में पंढरपुर के एक घाट पर दीवार गिर गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई रखी है। 

Created On :   27 Jun 2022 9:22 PM IST

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