समुदाय की भावना का ख्याल रख कुछ दिनों के लिए मांस बिक्री पर रोक असंवैधानिक नहीं : हाईकोर्ट

Ban on sale of meat for a few days is not unconstitutional: High Court
समुदाय की भावना का ख्याल रख कुछ दिनों के लिए मांस बिक्री पर रोक असंवैधानिक नहीं : हाईकोर्ट
समुदाय की भावना का ख्याल रख कुछ दिनों के लिए मांस बिक्री पर रोक असंवैधानिक नहीं : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखने के वास्ते छोटी अवधि के लिए बूचड़खाने व मांस बेचने वाली  दुकानो को बंद करना असंवैधानिक नहीं है। हाईकोर्ट ने यह बात मटन डीलर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। याचिका में मुख्यरूप से जैन समुदाय के पर्युषण पर्व के दौरान बूचड़खाने व मांस बेचनेवाली दुकानों को बंद रखने के लिए मुंबई महानगरपालिका व मीरा -भायंदर महानगरपालिका की ओर से जारी किए गए परिपत्र को चुनौती दी गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि मनपा का यह परिपत्र मटन विक्रताओं के जीविका अर्जित करने के उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। 

पर्युषण के दौरान बूचड़खाना बंद रखने के आदेश के खिलाफ दायर हुई है याचिका

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए छोटी अवधि लिए बूचड़खाने व मांस बेचने वाली दुकानों को बंद करना असंवैधानिक नहीं है। खंडपीठ ने फिलहाल याचिका को विचारार्थ मंजूर कर लिया है और याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है
 

Created On :   4 Sept 2019 10:09 PM IST

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