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बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष मराठे जमानत पर रिहा, डीएसके घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी
डिजिटल डेस्क, पुणे। डी. एस. कुलकर्णी को गैरकानूनी तरीके से कर्ज देने के मामले में गिरफ्तार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र मराठे को जिला सत्र न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया। गौरतलब है कि डीएसके को गैरकानूनी तरीके से कर्ज दिए जाने के आरोप में 20 जून को पुलिस की अपराध शाखा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक रविंद्र मराठे, कार्यकारी निदेशक राजेन्द्र गुप्ता, पूर्व प्रबंधक एवं निदेशक सुशील मुनोत, मंडल प्रबंधक नित्यानंद देशपांडे को गिरफ्तार किया था।
इन अधिकारियों पर डीएसके को कर्ज देते समय भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना एवं मार्गदर्शक तत्वों के उल्लंघन करने का आरोप लगा था। नियमों को ताक पर रख गैरकानूनी तरीके से कर्ज मंजूर किया गया। इसके अलावा जिस कारणों के लिए कर्ज दिया गया, उसका उपयोग उसी कारणों के लिए हो रहा है या नहीं इसकी जांच न करना और अन्य आरोपों के तहत मामले दर्ज किए थे। पुलिस द्वारा की गई उक्त कार्रवाई को लेकर बैंकिंग एसोसिएशन से लेकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तक ने नाराजगी जताई थी। मराठे ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। बुधवार को निर्णय देते हुए न्यायालय ने मराठे को 50 हजार रूपए के निजी मुचलके पर रिहा किया।
Created On :   27 Jun 2018 8:27 PM IST