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बैंक घोटाला मामला : विधायक अनिल भोसले समेत चार को पुलिस हिरासत में भेजा
डिजिटल डेस्क, पुणे। शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक में 71 करोड़ रूपए का घोटाला करने के प्रकरण में मंगलवार रात गिरफ्तार विधायक अनिल भोसले समेत चार को विशेष न्यायालय ने 6 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। बता दें कि राकांपा विधायक अनिल भोसले (55), सुर्याजी पांडुरंग जाधव (69), तानाजी दत्तु पड़वल (50), शैलेश संपत भोसले (47) को पुलिस हिरासत सुनाई गई है। उनके खिलाफ लेखा परीक्षक योगेश लकड़े ने शिवाजीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक की शेष राशि की जांच पड़ताल की गई थी, जिसमें 71 करोड़ 78 लाख 87 हजार रूपए शेष होने का कागजातों पर दिखाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। इस राशि का गबन किया गया था। लेखा परीक्षक की पड़ताल में बात स्पष्ट होने के बाद शिवाजीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। भोसले इस बैंक के अध्यक्ष है। इसलिए उनके सहित अन्य निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य पर मामला दर्ज कर मंगलवार को गिरफ्तार कार्रवाई की गई।
बुधवार को चारों को विशेष न्यायाधिश ए. एस. गोसावी के समक्ष पेश किया गया। सरकारी वकील विलास पठारे ने न्यायालय से कहा कि गबन की गई राशि, किस तरह से घोटाला किया गया, आरोपियों की बैंक खातें, स्थावर तथा जंगम संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल करनी है। अपराध से संबंधित कागजात जब्त करने हैं, बैंक के निवेशक और अन्य महत्वपूर्ण जांच होगी, इसलिए आरोपियों को पुलिस हिरासत दी गई। आरोपियों के वकील एस. के. जैन, हर्षद निंबालकर, बिपीन पाटोले, ऋषिकेश गानू तथा यशपाल पुरोहित ने पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि मामला दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी पुलिस को जांच में सहयोग दे रहे हैं। पुलिस ने सभी कागजात जब्त भी किए हैं। इसलिए अब पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों को 6 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
Created On :   26 Feb 2020 8:39 PM IST