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नागपुर, चंद्रपुर सहित नौ शहरों मे पटाखों पर लगी पांबदी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, चंद्रपुर व मुंबई सहित राज्य के नौ शहरों में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। जबकि 14 शहरों में हवा की गुणवत्ता का मुल्यांकन कर पटाखों पर पाबंदी का फैसला लेने का अधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया है। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करे।
इससे पहले सरकारी वकील प्रियभूषण काकड़े ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुरूप अधिसूचना जारी कर चंद्रपुर, नागपुर, मुंबई सहित नौ शहरों में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। जबकि अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, जालना, नाशिक, पुणे, सांगली, लातूर,भिवंडी व नई मुंबई सहित 14 शहरीय इलाकों में हवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर स्थानीय निकायों को पटाखे पर प्रतिबंध के बारे में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
14 अन्य शहरों में स्थानिय निकाय ले सकेंगे पाबंदी का फैसला
यह जानकारी मिलने के बाद न्यायमूर्ति ए के मेनन की खंडपीठ ने मामले से जुडी याचिका को समाप्त कर दिया और कहा कि सरकार पटाखे के प्रतिबंध से जुड़े आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करें। पुणे निवासी अनिरुद्ध देशपांडे ने इस बारे में अधिवक्ता निरंजन भावके के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि हवा की खराब गुणवत्ता के मद्देनजर सरकार को पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल के 9 नवंबर 2020 के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही पटाखे की बिक्री पर रोक लगाई जाए। पटाखे के धुंए के कारण सांस लेने से जुडी परेशानी होती है। जो कोरोना संकट के समय घातक हो सकता है।
Created On :   12 Nov 2020 7:26 PM IST