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लाभार्थियों को मार्च 2021 तक आय प्रमाण पत्र जमा करने की मिली छूट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के विशेष सहायता विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक वर्ष 2019-20 की आय का प्रमाण पत्र मार्च-2021 तक तहसील कार्यालय में जमा करने की छूट दी गई है। कोरोना संकट के कारण यह फैसला लिया गया है। बुधवार को राज्य के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता मंत्री धनंजय मुंडे ने यह जानकारी दी। सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता ने इस संबंध में परिपत्र भी जारी किया है। मुंडे ने कहा कि विशेष सहायता विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को हर साल आर्थिक वर्ष खत्म होने के बाद 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच तहसील कार्यालय में आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है।
विशेष सहायता विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को तहसील कार्यालय में आय का प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता है। इन योजनाओं के लाभार्थी घर में अकेले रहने वाले व्यक्ति, बीमारियों से ग्रसित, बुजुर्ग होते हैं। इन लोगों को कोरोना का खतरा अधिक है। इसका विचार करते हुए लाभार्थियों को मार्च 2021 तक आय प्रमाण प्रस्तुत करने की छूट दी गई है।
Created On :   16 Dec 2020 8:44 PM IST