भीमा-कोरेगांव : विजय स्तंभ पर तैयारी की अनुमति को लेकर दायर आवेदन, नवलखा-तेलतुंबडे को हाजिर रहने का दिया जाए निर्देश

Bhima-Koregaon: Application filed for permission for preparation on Vijay Pillar
भीमा-कोरेगांव : विजय स्तंभ पर तैयारी की अनुमति को लेकर दायर आवेदन, नवलखा-तेलतुंबडे को हाजिर रहने का दिया जाए निर्देश
भीमा-कोरेगांव : विजय स्तंभ पर तैयारी की अनुमति को लेकर दायर आवेदन, नवलखा-तेलतुंबडे को हाजिर रहने का दिया जाए निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भीमा-कोरेगांव में स्थिति विजय स्तंभ परिसर में तैयारी करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार ने पुणे जिलाधिकारी के मार्फत बांबे हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। आवेदन में जिलाधिकारी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें विजय स्तंभ परिसर में जरुरी तैयारी करने के लिए 22 दिसंबर 2019 से 2 जनवरी 2020 तक प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि यहां पर हर साल विजय स्तंभ की मानवंदना के लिए लोग बड़ी संख्या में लोग आते है। दरअसल ने जिस जगह पर विजय स्तंभ स्थित है। वहां की जमीन को लेकर विवाद है जिसे देखते हुए पुणे की जिला न्यायालय ने जमीन को लेकर स्थिति यथावत रखने का आदेश जारी किया  था और अदालत की अनुमति के बिना वहां पर प्रवेश वर्जित रखा है। लिहाजा राज्य सरकार ने विजय स्तंभ परिसर में तैयारी की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि एक सीमित समय के लिए निचली अदालत के आदेश को शिथिल किया जाए। आवेदन में कहा गया है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच आम लोग विजय स्तंभ को लेकर मानवंदना के लिए आते है और शहीदो के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते है। यदि भीमा-कोरेगांव में विजय स्तंभ परिसर में तैयारी के लिए अनुमति नहीं दी गई तो इससे कानून व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। और अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए सरकार के आग्रह को मंजूर किया जाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विजय स्तंभ की विवादित जमीन को उसके यथावत स्वरुप में कर दिया जाएगा। सरकार के आवेदन पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 

नवलखा व तेलतुंबडे को कोर्ट में हाजिर रहने का दिया जाए निर्देश

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा व आनंद तेलतुंबडे को जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया जाए। इस तरह की मांग को लेकर अभियोजन पक्ष ने बांबे हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। हाईकोर्ट ने नवलखा व तेलतुंबडे के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। अभियोजन पक्ष के इस आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस दौरान नवलखा के वकील युग चौधरी ने कहा कि पुलिस ने मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाए है वे निराधार है। उनका किसी माओवादी संगठन से संबंध नहीं था। 
 

Created On :   17 Dec 2019 9:00 PM IST

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