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हैनी बाबू के जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैनी बाबू के जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की है। सोमवार को न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता युग चौधरी ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने वास्तविक रुप से किसी आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दिया है। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उनके खिलाफ आतंकी गतिविधि में लिप्त होने को लेकर लगाए गए आरोप को लेकर एनआईए के पास कोई सबूत नहीं हैं। वहीं एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आरोपी ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। वे कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड कर जनता की सरकार स्थापित करना चाहते थे। आरोपी के माओवादियों से भी संबंध होने की जानकारी सामने आई है। इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा है।
Created On :   29 Aug 2022 9:45 PM IST