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वरवरा राव को मिली जमानत की अवधि बढ़ी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में 81 वर्षीय आरोपी वरवरा राव की मेडिकल के आधार पर मिली जमानत की अवधि को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है और 14 अक्टूबर 2021 को राव के जमानत आवेदन पर सुनवाई रखी है। चूंकी राव की जमानत अवधि 5 सितंबर को खत्म हो रही थीइसलिए इस अवधि को बढाने व जमानत की शर्तों में बदलाव किए जाने की मांग को लेकर राव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने समयाभाव के चलतेराव की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसलिए खंडपीठ ने राव की जमानत अवधि को 13 अक्टूबर 2021तक के लिए बढा दिया।गौरतलब है कि 22 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट ने राव को सेहत ठीक न होने के आधार पर हाईकोर्ट नेअंशकालिक जमानत दी थी। याचिका में राव ने कहा है कि मैं कोर्ट द्वारा जमानत देत समय तय की गई सभी शर्तों का पालन कर रहा हूं। अब तक मैंने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए मेरी जमानत की अवधि को बढाया जाए।
Created On :   24 Sept 2021 8:35 PM IST