- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी...
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी तेलतुंबडे को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी व सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को जमानत प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी पर सिर्फ इतना आरोप है कि वह कथित रुप से आंतकी संगठन से जुड़ा था और उसे अपना समर्थन दिया था। तेलतुंबडे इस मामले में जमानत पानेवाले तीसरे आरोपी हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज के अलावा सेहत ठीक न होने के आधार पर आरोपी वरवरा राव को भी जमानत प्रदान की थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी अब तक दो साल जेल में बीता चुका है। इस मामले में अधिकतम सजा दस साल की है। इसलिए आरोपी को जमानत प्रदान की जाती है। हालांकि खंडपीठ ने तेलतुंबडे को जमानत देने से जुड़े आदेश पर एक सप्ताह तक की रोक लगाई है। ताकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। इस लिहाज से फिलहाल तेलतुंबड़े को जेल में रहना पड़ेगा। 73 वर्षीय तेलतुंबडे को इस मामले में अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें फिलहाल नई मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया है।
तेलतुंबडे के वकील मिहीर देसाई ने कहा कि उनके मुवक्किल को एक लाख रुपए के नकद मुचलके पर जमानत दी जाए। जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद बाद एनआईए के वकील ने खंडपीठ से आग्रह किया कि वे अपने फैसले पर एक सप्ताह तक के लिए रोक लगाए। ताकि एनआईए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून की धारा 38(आतंकी संगठन से जुड़ाव) व धारा 39(आतंकी संगठन को समर्थन देना) का मामला बनता है। जिसमें दोषी पाए जाने पर दस साल की सजा का प्रावधान है। इसमें से आरोपी दो साल पहले ही जेल में बीता चुका है।
Created On :   18 Nov 2022 10:26 PM IST