भुजबल की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त , अब तक 178 करोड़ प्रापर्टी अटैच

Bhujbals assets seized worth 20 crores, ED attached 178 crores
भुजबल की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त , अब तक 178 करोड़ प्रापर्टी अटैच
भुजबल की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त , अब तक 178 करोड़ प्रापर्टी अटैच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनी लॉन्डरिंग के आरोप में जेल में बंद वरिष्ठ राकांपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को एक और झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भुजबल और उनके करीबियों की 20 करोड़ 41 लाख रुपए की और संपत्ति जब्त कर ली है। ED अब तक भुजबल परिवार की 178 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी अधिकारी ने मंगलवार को की गई इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रिवेंसन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के मुताबिक जब्ती की कार्रवाई की गई है।

सदन समेत कई परियोजनाओं में घोटाले का आरोप

भुजबल पर PWD मंत्री रहते महाराष्ट्र सदन समेत कई परियोजनाओं में घोटाले का आरोप है। आरोप है कि भुजबल परिवार ने घूस के जरिए मिली करोड़ों की संपत्ति फर्जी कंपनियों के सहारे विदेश भेजे। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में पिछले साल FIR दर्ज कर कई दौर की पूछताछ के बाद मार्च महीने में उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनके भतीजे समीर भुजबल और बेटे पंकज भुजबल भी आरोपी हैं। 

जमानत याचिका पर इस सप्ताह आ सकता है फैसला

भुजबल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने जमानत अर्जी दी थी जिस पर इसी सप्ताह फैसला आ सकता है। हाल ही में सुप्रीमकोर्ट ने पीएमएलए कानून की धारा 45 को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद भुजबल को जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले ईडी ने उन्हें एक और झटका दे दिया। 

300 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क

इससे पहले आयकर विभाग ने छगन भुजबल और उनके परिवार की 300 करोड़ रुपए मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली। आयकर विभाग ने कहा था कि भुजबल परिवार ने कथित रूप से तकरीबन चार दर्जन शेल कंपनियों का जाल बुनकर जायदाद बनाई थी। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल की संपत्तियों की अस्थाई कुर्की के लिए नोटिस भेजे था। उन्हें कथित बेनामी संपत्तियों के लाभार्थियों के रूप में चुना गया था। जबकी अब तक ED 178 करोड़ प्रापर्टी अटैच कर चुकी है।

ED ने किया भुजबल की जमानत का कड़ा विरोध

विशेष अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित घोटाले के आरोपों के तहत जेल में बंद छगन भुजबल की जमानत का कड़ा विरोध किया है। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि भले ही मनी लॉन्डरिंग कानून की धारा को असंवैधानिक ठहरा दिया गया है, लेकिन इससे भुजबल के कथित अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पीएमएलए कानून की धारा 24 के चलते भी जमानत नहीं दी जा सकती है। वेणेगांवकर ने कहा कि आरोपी का जमानत आवेदन नियमों के खिलाफ है। फिलहाल अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक स्थगित है। अदालत में भुजबल के आवेदन पर जब सुनवाई चल रही थी, उस समय भुजबल की पत्नी, उनका बेटा और दो बहुएं मौजूद थीं।

Created On :   5 Dec 2017 12:32 PM GMT

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