- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- भुजबल की जमानत पर सुनवाई पूरी,...
भुजबल की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला जल्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले व मनी लांडरिंग के आरोपों के तहत जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट शुक्रवार को भुजबल के जमानत पर अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले जस्टिस पीएन देशमुख के सामने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भुजबल की जमानत का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि भुजबल ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर जो सफाई दी है वह आधारहीन है और इस आधार पर उन्हें जमानत नहीं प्रदान की जा सकती है। श्री सिंह ने कहा कि जेल में बंद भुजबल राज्य के प्रभावशाली मंत्री रह चुके है इसलिए मामले को लेकर जो गवाह उनके खिलाफ बयान देने को राजी है भुजबल को जमानत मिलने के बाद उन गवाहों के बयान से पलटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
भुजबल की जमानत पर सुनवाई
उन्होंने कहा कि अभी भी इस मामले को लेकर ईडी की जांच जारी है। इसलिए भुजबल को जमानत देना उचित नहीं होगा। वहीं भुजबल ने दावा किया था कि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। वे पिछले दो सालों से जेल में बंद है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा उनकी उम्र 71 साल है। इसलिए उनके जमानत आवेदन पर सहानूभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांडरिंग कानून की धारा 45 को अवैध ठहरा दिया है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस देशमुख ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वे शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगे।
Created On :   3 May 2018 8:05 PM IST