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उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका - ठाणे में दीपावली के मौके पर कार्यक्रम नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को बांबे हाईकोर्ट ने कड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट के तीन सदस्यों की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ठाणे में वार्षिक दिवाली पहाट (संगीत का कार्यक्रम) कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि मामले से जुड़ी याचिका आधारहीन है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
ठाणे महानगरपालिका ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बनी बालासाहब की शिवसेना को ठाणे में दिवाली पहाट के आयोजन की अनुमति दी थी। जिसके खिलाफ ठाकरे गुट के मंदार विचारे,जनक संघवी व अन्य ने आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में ठाणे मनपा की ओर से कार्यक्रम को लेकर जारी की गई अनुमति को चुनौती दी गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि ठाणे मनपा की ओर से 13 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया आदेश प्रथम दृष्टया अवैध है और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिका में मनपा के आदेश को मनमानीपूर्ण व अधिकारों का दुरुपयोग बताया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि ठाणे मनपा ने शिंदे गुट को गुपचुप तरीके से अनुमति प्रदान की है। याचिका में ठाकरे गुट सदस्यों ने कहा था कि उन्हे साल 2016-2017 से दिपाली पहाट कार्यक्रम के लिए लगातार अनुमति मिल रही है। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए उन्हें इस बार भी अनुमति मिलनी चाहिए। किंतु ठाणे मनपा ने राजनीतिक दबाव के चलते नियमों के विपरीत निर्णय लिया है। इसलिए ठाणे मनपा के आदेश को रद्द किया जाए।
सुनवाई के दौरान ठाणे मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राम आप्टे ने कहा कि नियमानुसार कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए 30 दिन पहले आवेदन किया जाना चाहिए। इसके बाद आवेदनकार्ता को जब ट्रैफिक व अग्निशमन विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र(एनओसी) मिल जाता है तो मनपा अनुमति देने पर विचार करती है। आप्टे ने कहा कि ठाणे मनपा ने जिन लोगों को कार्यक्रम की अनुमति दी है उन्होंने 19 सितंबर को सारी एनओसी के साथ आवेदन किया था।
खंडपीठ ने ठाणे मनपा की ओर से जारी आदेश पर गौर करने के बाद कहा कि हमे ठाणे मनपा का आदेश दुर्भावनापूर्ण नजर नहीं आता है। इस तरह खंडपीठ ने ठाकरे गुट की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।
Created On :   19 Oct 2022 9:42 PM IST