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लॉकडाउन में बाईक पर मटरगश्ती करने वालों को मिली दिनभर अदालत में खड़े रहने की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना महामारी के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान बिना वजह मोटर साइकिल पर घूमनेवाले पांच आरोपियों को अदालत का कामकाज खत्म होने तक कोर्ट रुम में खड़े रहने व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि आरोपी जुर्माने की रकम नहीं भरते हैं तो उन्हें पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। तीन आरोपियों के खिलाफ 28 जून 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कफ परेड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। जबकि दो आरोपियों के खिलाफ एक व दो अप्रैल 2020 को मामला दर्ज हुआ था। पांच में से दो आरोपी कालेज के छात्र हैं।
मैजिस्ट्रेट एवी कुलकर्णी के सामने सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैजिस्ट्रेट ने पाया कि फिलहाल तीन आरोपियों के पास कोई काम नहीं है। जबकि दो आरोपी गरीब परिवार से आते हैं। वे अकेले अपने घर में कमानेवाले हैं। ऐसे में मामले से जुड़े सभी आरोपी उदारता के पात्र नजर आते हैं। किंतु वे दोबारा अपने अपराध को दोहराने से बचे इसलिए उन्हें सजा देना जरुरी है। लिहाजा सभी आरोपियों को अदालत का समय खत्म होने तक कोर्ट रुम में खड़े रहने व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। इस मामले में जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है उनके नाम मोहम्मद खलील खान, विनोद तांडेल, मंगेश धनौर, धर्मेंद्र गुप्ता व सागर ठाकुर है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक तीनों आरोपी बेवजह कफपरेड इलाके में मोटरसाइकिल में घूम रहे थे। जबकि एक आरोपी पूजा के लिए फुल लेने के लिए निकला था। एक अन्य आरोपी घरेलू समान लेने के लिए घर से बाहर आने के बात बताई। कोई भी आरोपी घर से बाहर निकलने को लेकर तर्कसंगत कारण नहीं बता सके थे। इसलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
Created On :   20 Jan 2021 8:22 PM IST