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मनपा प्रशासक की समय सीमा बढ़ाने विधेयक पारित, कोरोना के चलते कई महानगरपालिकाओं के नहीं हो सके हैं चुनाव
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम में संशोधन का विधेयक पास कर दिया गया। विधानसभा मे इस विधेयक को पेश करते हुए नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन नगर निकायों की अवधि खत्म हो गई थी वहां पर 30 अप्रैल 2021 तक प्रशासक नियुक्त किए गए थे। प्रशासकों की नियुक्ति के लिए बार-बार विधेयक न लाना पड़े इसलिए सरकार ने यह संशोधन किया है। हालांकि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि इससे सरकार को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। उन्होंने मांग रखी कि जिस तरह पहले सरकार ने 30 अप्रैल तक प्रशासकों को नियुक्त किया था उसी तरह आगे 31 जुलाई तक यह समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि औरंगाबाद और नई मुंबई में परेशानी को देखते हुए चुनाव टालने के लिए यह संशोधन किया है।
चुनाव आयोग ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव कराना फिलहाल की स्थिति में संभव नहीं है। वहीं भाजपा के आशीष शेलार ने कहा कि मॉनसून पूर्व तैयारियों में जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी को देखते हुए प्रशासक को कितने समय तक असीमित अधिकार देकर रखा जाए इस पर फैसला करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नई मुंबई में मतदाता सूची से छेड़छाड़ की जा रही है और भाजपा ने ही 20 हजार शिकायतें की हैं।
Created On :   5 March 2021 10:21 PM IST