बीआईएस ने किया सोने के गहने के फर्जी हॉलमार्किंग का पर्दाफाश

BIS exposed fake hallmarking of gold jewelery
बीआईएस ने किया सोने के गहने के फर्जी हॉलमार्किंग का पर्दाफाश
बीआईएस ने किया सोने के गहने के फर्जी हॉलमार्किंग का पर्दाफाश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने महानगर के अंधेरी इलाके में एक लैब पर छापा मारकर सोने के गहनों के फर्जी हॉलमार्किंग (मानकीकरण) का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों ने मिस्त्री इंडस्ट्रियल कांप्लेक्स में स्थित मेसर्स क्लासिक कैरेट आसे लैब प्रायवेट लिमिटेड में छापेमारी के दौरान 714 ग्राम के फर्जी हॉलमार्क वाले सोने के गहने जब्त किए। लैब में जिन गहनों पर फर्जी हॉलमार्किंग की जा रही थी वह अमोरे ज्वेलर्स, अबंस ज्वेल्स, ओम शिल्पी जेम्स एंड ज्वेल्स, सत्कार ज्वेलर्स,  कलश गोल्ड एंड आर्नामेंट, कलश ज्वेल्स के थे। 

बता दें कि इसी साल 16 जून से सोने के गहनों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। गुणवत्ता में एकरूपता लाने के लिए बीआईएस के जरिए मानकीकरण और मुहरांकन का नियम बनाया गया है। लेकिन आरोपी फर्जीवाडा कर लोगों को गलत हॉलमार्क लगाकर कम गुणवत्ता वाले गहने बेंचने की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि फिलहाल बीआईएस हॉलमार्किंग के तीन हिस्से होते हैं। इसमें बीआईएस लोगो, कैरेट की शुद्धता और गुणवत्ता को माप कर छह अंकों का नंबर दर्ज किया जाता है। जो सभी वस्तुओं पर अलग-अलग होता है। सोने के गहने सिर्फ बीआईएस में रजिस्टर्ड ज्वेलर ही बेंच सकते हैं और सरकार द्वारा अधिकृत सेंटर से ही हॉलमार्किंग कराई जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल की कैद या न्यूनतम दो लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

बीआईएस के एक अधिकारी के मुताबिक कई बार ज्वेलर्स फर्जी हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों को कम गुणवत्ता का सोना बेंचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले ग्राहक हॉलमार्क जरूर देखें। बीआईएस केयर ऐप और बीआईएस वेबसाइट पर भी जाकर प्रमाणित ज्वेलर्स की सूची देखी जा सकती है। लोगों ने ddgw@bis.gov.in ईमेल के जरिए या व्यक्तिगत रूप से बीआईएस के अंधेरी इलाके में स्थित ऑफिस में आकर शिकायत करने को कहा गया है। 

 

Created On :   14 July 2021 8:42 PM IST

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