बीजेपी नगरसेवक को अवैध होर्डिंग लगाना पड़ा मंहगा, देने होंगे 24 लाख रुपए

BJP corporator has to pay for illegal billboards of Rs. 24 lakhs
बीजेपी नगरसेवक को अवैध होर्डिंग लगाना पड़ा मंहगा, देने होंगे 24 लाख रुपए
बीजेपी नगरसेवक को अवैध होर्डिंग लगाना पड़ा मंहगा, देने होंगे 24 लाख रुपए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध होर्डिंग की कार्रवाई में अंडगा लगानेवाले भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक मुरजी पटेल को काफी मंहगा पड़ा है। पटेल को मुंबई महानगरपालिका को नुकसान भरपाई के रुप में न सिर्फ 24 लाख रुपए देने पड़ेगा बल्कि सप्ताह में एक दिन अवैध होर्डिंग की तलाश के लिए अपने वार्ड का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। इस दौरान पटेल को देखना होगा कि उनके इलाके में स्कूल,अस्पताल व मैदान तथा किसी सार्वजनिक जगह पर अवैध होर्डिंग तो नहीं लगी है। अैेध होर्डिंग मिलने पर पटेल को इसकी शिकायत भी करनी होगी। 

महानगर के अंधेरी इलाके से नगरसेवक पटेल ने अवैध होर्डिंग हटाने गए मुंबई मनपा के अधिकारियों के साथ मारपीट की थी। इस बात को जानने के बाद हाईकोर्ट ने पटेल के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया था। बुधवार को न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस शंकलेचा की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान पटेल ने अपने वकील माध्यम से कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांगी,इसके साथ ही भविष्य में कभी अवैध होर्डंग न लगाने का लिखित आश्वासन भी दिया। पटेल के वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि मेरे मुवक्किल ने अवैध होर्डिंग के संबंध में की गई अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है।

इस पर खंडपीठ ने कहा कि गलती स्वीकार करना तो ठीक है पर मारपीट की घटना की नुकसान भरपाई का क्या? इस सवाल पर पटेल के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल नुकसान भरपाई के लिए 24 लाख रुपए देने को तैयार है। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि पटेल दो महीने के भीतर इस रकम को मनपा के पास जमा करे इसके साथ ही अपने वार्ड में सप्ताह में एक दिन अवैध होर्डिंग की तलाश करे और उसकी शिकायत करे। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान नगरसवेक पटेल को बताने को कहा है कि उन्होंने अपने वार्ड में कितनी अवैध होर्डिंग देखी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में अवैध होर्डिंग के मुद्दे को लेकर सुस्वराज्य फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान मनपा ने पटेल द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ होर्डिंग हटाने गए कर्मचारियों के साथ मारपीट करने की जानकारी अदालत को दी थी। 

 

Created On :   20 March 2019 8:01 PM IST

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