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भाजपा ने विधायक वाघमारे सहित चार नेताओं को पार्टी से निकाला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा ने पार्टी से बगावत करके विधानसभा चुनाव में उतरने वाले अपने चार बागी उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी भंडारा के तुमसर सीट से भाजपा विधायक चरण वाघमारे, दिलीप देशमुख, गीता जैन और बालासाहब ओव्हाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील के आदेश पर इन चारों नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। भाजपा ने भंडारा की तुमसर सीट से बागी उम्मीदवार वाघमारे, लातूर की अहमदपुर सीट पर बगावत करने वाले देशमुख, ठाणे की मीरा- भाईंदर सीट से बागी प्रत्याशी भाजपा नगरसेवक गीता जैन और पुणे की पिंपरी सीट से बालासाहब को पार्टी से निकाल दिया है। भाजपा ने वर्तमान विधायक वाघमारे का टिकट काट दिया था। इससे नाराज होकर वाघमारे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि लातूर की अहमदपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार विनायकराव जाधव-पाटील के खिलाफ देशमुख ने बगावत की है।
भायंदर में मेहता के खिलाफ चुनाव लड़ रही गीता जैन भी बाहर
पिंपरी सीट से शिवसेना के उम्मीदवार गौतम चाबुकस्वार के खिलाफ नगरसेवक बालासाहब के उतरने से पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। ठाणे की मीरा- भाईंदर सीट से भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के खिलाफ गीता ने बगावत की है। मीरा- भाईंदर मनपा की महापौर रहीं गीता भाजपा से टिकट चाह रही थीं। लेकिन भाजपा ने वर्तमान विधायक मेहता को ही उम्मीदवारी दी। इससे नाराज गीता ने बगावत कर दी। जबकि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भाजपा के पालघर जिला महासचिव संतोष जनाठे ने पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।