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भाजपा विधायक नितेश राणे को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सिधुदुर्ग कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे व भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को जमानत प्रदान कर दी है। नितेश पर शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए हमले के मामले में हत्या के प्रयास का आरोप है। दो फरवरी 2022 को नितेश ने इस मामले में कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद कोर्ट ने नितेश को चार फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दो दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद नितेश को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद नितेश ने जमानत के लिए आवेदन किया था। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नितेश को जमानत प्रदान कर दी। नितेश ने जमानत आवेदन में दावा किया था कि उसकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। उसे इस मामले में फंसाया गया है। पुलिस ने इस मामले में नितेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) 120 बी व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला सिंधुदुर्ग जिला को-आपरेटिव बैंक चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर दर्ज किया है।
Created On :   9 Feb 2022 9:24 PM IST