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शरद पवार को 10 लाख जयश्री राम लिखा पत्र भेजेगी भाजपा युवा मोर्चा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के बयान से नाराज भाजपा अब उन्हें इस मसले पर घेरने का फैसला किया है। पार्टी की युवा इकाई प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा पवार को 'जय श्रीराम' लिखे 10 लाख पत्र भेजेगा। बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील ने बताया कि श्रीराम लिखा पत्र पनवेल के पोस्ट ऑफिस में जमा कराया जाएगा। पाटील ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमिपूजन होने वाला है। इससे पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। लेकिन राम मंदिर को लेकर पवार के बयान से समस्त रामभक्तों की भावनाओं को ठेंस पहुंची है।
राममन्दिर पर पवार को घेरने में जुटी भाजपा
पवार का बयान खेदजनक और निंदनीय है। इसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से पवार के मुंबई स्थित आवास पर 10 लाख पत्र भेजा जाएगा। पाटील ने कहा कि राज्य भर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जय श्रीराम लिखा हुआ 10 लाख पत्र तैयार कर रहे हैं। इससे पहले रविवार को पवार ने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार को कोरोना संकट के कारण खराब हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रयास करना चाहिए।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।