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हाईकोर्ट ने चोकसी के आवेदन को किया खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमे चोकसी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने जो संपत्ति जब्त की है उससे और किसके हित जुड़े हुए है। इसकी सूची अदालत में पेश की जाए और उन्हें भी नोटिस जारी की जाए। आवेदन में चोकसी ने निचली अदालत के 31 जनवरी 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने ईडी की ओर से पैरवी करनेवाले विशेष सरकारी वकील हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है उसमे ज्यादातर हिस्सेदारी चोकसी की है। हमने उन बैंको के नाम का खुलासा किया है जिन्होंने चोकसी से जुड़ी कंपनियों को कर्ज दिया था। अभी चोकसी को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने से संंबंधित आवेदन पर सुनवाई प्रलंबित है। लिहाजा इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है। वहीं चोकसी के वकील विजय अगरवाल ने दावा किया था कि ईडी ने इस मामले में फगेटिव इकोनामकि अफेंडर एक्ट(एफईओ) की धारा 4 व अन्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है। इसलिए निचली अदालत का आदेश खामीपूर्ण है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायामूर्ति ने चोकसी के आवेदन को सारहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया और निचली अदालत के आदेश को कामय रखा।
Created On :   8 Dec 2019 6:32 PM IST