ड्राय डे को लेकर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को रखा कायम

Bombay High Court upheld order of the Nashik District Magistrate
ड्राय डे को लेकर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को रखा कायम
ड्राय डे को लेकर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को रखा कायम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर चार दिन ड्राय डे (शराब विक्री पर रोक) घोषित किए जाने के नाशिक जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट एसोसिएशन चाहे तो वह अपनी बात जिलाधिकारी के पास रख सकता है और जिलाधिकारी नए सिरे से निर्णय लेने को स्वंतत्र है। नाशिक कलेक्टर विधान परिषद चुनाव को देखते हुए इलाके में 19 मई से 21 मई व 24 मई को ड्राय डे घोषित किया था। नाशिक के जिलाधिकारी के इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

विधानपरिषद चुनाव के चलते नाशिक कलेक्टर ने जारी किया था आदेश
अवकाश जस्टिस वीएल अचलिया के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एसोसिएशन के वकील ने कहा कि नाशिक में होने वाले विधानपरिषद में चुनाव में पूरे जिले में सिर्फ 665 मतदाता है। और ये ही मतदान करने वाले हैं। ऐसे में चार दिन के लिए ड्राय डे घोषित करने को लेकर जारी किया गया जिलाधिकारी (कलेक्टर) का आदेश मनमानीपूर्ण व कानून के खिलाफ है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि जिलाधिकारी ने जनहित में ड्राय डे का आदेश जारी किया है। यह एक प्रशासकीय आदेश है, इसलिए इसमे हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि भारत चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश विधान परिषद चुनाव के दौरान भी लागू होते। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने इस मामले में हस्तक्षेफ करने से इंकार कर दिया पर एसोसिएशन को छूट दी है कि वह चाहे तो अपनी बात जिलाधिकारी के पास रख सकता है। जिस पर जिलाधिकारी नियमों के तहत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। 
 

Created On :   22 May 2018 6:33 PM IST

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