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पहले 40 करोड़ की प्रापर्टी हुई थी जब्त, अब चार करोड़ की भी गई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे के मशहूर बिल्डर अविनाश भोसले को झटका देते हुए उनकी चार करोड़ रुपए की संपत्ति और जब्त कर ली है। ईडी की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया है कि अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एबीआईएल) से जुड़े मेसर्स एआरए प्रापर्टीज की चार करोड़ रुपए की संपत्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग कानून के तहत जब्त की गई है।
बता दें कि भोसले एबीआईएल समूह के प्रमोटर हैं। इससे पहले जून महीने में कंपनी की 40 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की थी। पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लांडरिंग के आरोप में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। भोसले पर सरकारी जमीन पर निर्माण का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक पुणे के रेंज हिल कॉर्नर में यशवंत घाडगे नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की प्लाट नंबर दो की जमीन रंजीत मोहिते ने एआरए प्रापर्टीज को ट्रांसफर कर दी। लेकिन यह उस नियम का उल्लंघन था जिसके तहत वह जमीन सिर्फ सरकार या सेवारत अधिकारियों को दी जा सकती थी।
साल 1951 में जमीन के आवंटन के समय सरकार की ओर से यह शर्त लगाई गई थी। मामले की छानबीन शुरू करने के बाद फरवरी महीने में ईडी ने भोसले के मुंबई और पुणे स्थित घर और ऑफिस पर छापेमारी भी की थी। उनके बेटे अमित को जांच एजेंसी ने हिरासत में भी लिया था। भोसले समेत परिवार के कई सदस्यों से ईडी पूछताछ कर चुकी है।
Created On :   9 Aug 2021 7:53 PM IST