महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू करने को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी  

Cabinet approves implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana in Maharashtra
महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू करने को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी  
महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू करने को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में मछली उत्पादन दोगना करने के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ लागू करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल लिया है। गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। देश में मछली उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत देशभर में 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 9407 करोड़ और सभी राज्यों की हिस्सेदारी 4880 करोड़ होगी। जबकि लाभार्थी हिस्सेदारी 5763 करोड़ की होगी। इस योजना में केंद्रीय अनुदान 24 फीसदी, राज्य का अनुदान 16 फीसदी और लाभार्थी की सहभागिता 60 प्रतिशत की होगी। अनुसूचित जाति-जनजाति व महिलाएं के लिए विशेष वरियता रहेगी। योजना के तहत मीठे पानी में मत्स्य बीज-झींगा उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नए तालाबों का निर्माण, लघु सागरी मत्स्य बीज का उत्पादन, शीतगृह निर्माण, रेफ्रीजरेटेड वाहनों की व्यवस्था, रोग निधान प्रयोगशाला, मछली मारने वालों के लिए बीमा, न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र, अक्वा पार्क, मछली बाजार बनाने जैसे कार्य इस योजना में शामिल होंगे।

आतिथ्य सत्कार क्षेत्र को उद्योग का दर्जा 

कोरोना संकट के चलतेप्रभावित होटल व पर्य़टन व्यवसाय को नई संजीवनी देने के लिए राज्य सरकार ने आतिथ्य सत्कार क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रथम चरण में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय में पंजीकृत होटल व्यवसायियों से 1 अप्रैल 2021 से बिजली दर, बिजली शुल्क, पानी शुल्क, संपत्ति कर, विकास कर की वसूली औद्योगिक दर से की जाएगी। जबकि जिन होटलों का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के यहांपंजीकरण नहीं है, उन्हें भी यह लाभ देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति इसके लिए मापदंड तय करेगी। इसके बाद ऑनलाईन आवेदन मंगा कर मापदंड पूरे करने वाले होटलों को भी औद्योगिक दरों का लाभ दिया जाएगा।

नए कालेजों को अनुमति देने की अवधि बढ़ी

कोरोना संकट के चलते शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नए महाविद्यालय, नए पाठयक्रम, विषय, वर्ग शुरु करने के लिए दी गई समय सीमा को तीन महिने तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम में जरुरी बदलाव किया जाएगा।  
 

Created On :   5 Nov 2020 9:43 PM IST

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