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मराठा समाज की नाराजगी दूर करने फैसलों की झड़ी, मंत्रिमंडल ने लिए 8 निर्णय
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण लागू करने पर लगाई गई अंतरिम रोक के बाद मराठा समाज में पैदा हुई नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मराठा समाज (एसईबीसी) के विद्यार्थियों और युवाओं को राहत देने के लिए मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने आठ फैसलों को मंजूरी दी है। मंत्रालय में प्रदेश के पीडब्लूडी मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर लगी रोक हटने तक मराठा समाज के लिए यह सभी फैसले लागू रहेंगे। चव्हाण ने कहा कि मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से मंगलवार को आवेदन दाखिल किया गया है। चव्हाण ने कहा कि मराठा समाज के विद्यार्थियों को एसईबीसी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। राज्य सरकार ने मराठा समाज के लिए ये फैसले लिए हैं।
1. राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को मिलने वाला लाभ अब मराठा समाज यानि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछडे वर्ग (एसईबीसी) के उम्मीदवारों को दिया जाएगा।
2. राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण फीस छात्रवृत्ति योजना पहले एसईबीसी विद्यार्थियों के लिए लागू की गई थी अब इस योजना का लाभ ईडब्ल्यूएस में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने मौजूदा आर्थिक वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है। सरकार ने कहा है कि जरुरत के हिसाब से और निधि उपलब्ध कराई जाएगी।
3. डॉ. पंजाबराव देशमुख छात्रावास निर्वाह भत्ता योजना पहले एसईबीसी के लिए लागू की गई थी। यही योजना अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत आने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना को लागू करने के लिए पूरी निधि उपलब्ध कराई जाएगी।
4. सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से डॉ. पंजाबराव देशमुख छात्रावास निर्वाह योजना के तहत सरकारी और अन्य इमारतों में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चलाने की योजना को गति दी जाएगी। पंजीकृत संस्थाओं को छात्रावास चलाने के लिए दिया जाएगा।
5. पुणे स्थित छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) के मांग के अनुसार मौजूदा वर्ष के लिए 130 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। सारथी संस्था में पर्याप्त निधि और मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।
6. अण्णासाहब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के माध्यम से युवाओं और व्यवसायियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके लिए सरकार ने शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। इसमें निधि की जरूरत पड़ेगी तो और धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।
7. मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन आंदोलनकारियों की मौत हुई थी, उनके एक-एक परिजन को महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) में नौकरी देने के लिए एक महीने में कार्यवाही पूरी की जाएगी।
8. आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लेने की कार्यवाही शुरू है। अब केवल 26 मामले प्रलंबित हैं। इन मामलों को वापस लेने के लिए एक महीने में कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। मंत्री चव्हाण न कहा कि सिर्फ पुलिस पर हमले जैसे गंभीर मामले ही बचे हैं बाकी सभी मामले वापस ले लिए गए हैं।
Created On :   22 Sept 2020 9:02 PM IST